अहमदाबाद। गुजरात दंगा पीडि़तों के साथ धोखाधड़ी मामले में
तीस्ता शीतलवाड व अन्य को स्थानीय अदालत से अग्रिम जमानत नहीं मिली है।
तीस्ता व उसके पति के अलावा अन्य तीन आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक
गई है।
गौरतलब है कि गुजरात दंगों से जुड़े गुलबर्ग सोसायटी पीड़ितों की
शिकायत पर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता शीतलवाड़ व अन्य के तहत आईपीसी व आईटी
एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। तफ्तीश में खुलासा हुआ है
कि तीस्ता व तनवीर जाफरी ने 2007 से 2012 की अवधि में अलग-अलग कार्यक्रमों
की सीडी तैयार की थी। ये सीडी सूरत में तैयार की गईं। ये सीडी तनवीर जाफरी
ने अमरीका में रहने वाले कुछ लोगों को भेजी गईं। इन्हें अमरीका में
बड़े-बड़े सेमिनार में दिखाया गया और फंड जमा किया गया। 2002 के गुजरात
दंगा पीड़ितों से जुड़े अमरीका में होने वाले कार्यक्रमों में पूर्व डीजीपी
आर बी श्रीकुमार एवं फादर सेड्रिक प्रकाश भी अमरीका जाते थे। तनवीर
गुलबर्ग कांड में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहजान जाफरी के बेटे
हैं।
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